रिहायशी इलाके में कोचिंग सेंटरों को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

दिल्ली के मुखर्जी नगर रिहायशी कॉलोनी में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर खुल गए हैं. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर यहां रिहायशी जगहों का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. यह तर्क रखते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई.

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हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 24 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:03 AM IST

दिल्ली के मुखर्जी नगर रिहायशी कॉलोनी में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर खुल गए हैं. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर यहां रिहायशी जगहों का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. यह तर्क रखते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई.

हाईकोर्ट ने इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, नार्थ दिल्ली पॉवर लिमिटेड और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2017 को होगी.

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ये याचिका पेशे से सीए संजय सिंघल ने दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोचिंग सेंटर के चलते यहां यातायात जाम की समस्या होती है. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदातें बढ़ी हैं. इलाके में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रहीं हैं. याचिकाकर्ता का दावा है कि सिविक एजेंसियों की मिलीभगत से यहां नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी जगहों पर व्यवसायिक धंधा चल रहा है.

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