दिल्ली हाई कोर्ट में डीपफेक के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका, जनवरी में होगी सुनवाई

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के गैर-नियमन को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई है. एक वकील द्वारा दायर याचिका में विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है.

Advertisement
प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 04 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 11:47 PM IST

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के गैर-नियमन को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई है. एक वकील द्वारा दायर याचिका में विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने मामले को 4 जनवरी, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि अदालतें सीमाहीन दुनिया में इंटरनेट को नियंत्रित नहीं कर सकतीं. इससे इंटरनेट की आजादी खत्म हो जाएगी. याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि डीपफेक के माध्यम से गलत सूचना के लिए एआई का दुर्भावनापूर्ण उपयोग किया जा रहा है.

Advertisement

वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने पहले ही इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इस संबंध में नियम और विनियमन बनाने की प्रक्रिया में है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement