SYL विवाद: डैमेज कंट्रोल में जुटी दिल्ली सरकार, हलफनामा दायर करने वाले वकील को हटाया

सतलज-यमुना लिंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जो भी राज्य इससे कनेक्टेड हैं, सभी से मामले में रेफरेंस लिया जा रहा है. इसी के तहत दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर अलग-अलग बिंदुओं पर बयान दिया है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

स्‍वपनल सोनल / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 08 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 8:18 AM IST

सतलज-यमुना लिंक पर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के बाद जहां पंजाब में बादल सरकार के निशाने पर आ गई है, वहीं दिल्ली में डैमेज कंट्रोल करते हुए सरकार ने SC में हलफनामा दायर करने वाले वकील को ही हटा दिया है. शुक्रवार को दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि वह हरियाणा सरकार के पानी विवाद पर पंजाब का समर्थन नहीं कर सकती.

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बता दें कि हलफनामे में केजरीवाल की सरकार ने हरियाणा सरकार का समर्थन किया और साफ तौर पर कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा का पानी नहीं रोक सकती. जबकि इसके बाद से ही 'आप' सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब सरकार नहर की जमीन वापस ले और किसानों को लौटाए.

लंबे समय तक वकील ने किया कांग्रेस संग काम
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के रवैये पर आपत्ति‍ जताते हुए पंजाब में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. राज्य में विधानसभा चुनावों में सत्तासीन होने का ख्वाब देख रही 'आप' भी इसके फौरन बाद बैकफुट पर आ गई. दिल्ली सरकार ने कार्रवाई करते हुए हलफनामा दायर करने वाले वकील को हटा दिया. कारण बताया कि वह वकील लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा है.

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एक्ट को बताया असंवैधानिक
सतलज-यमुना लिंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जो भी राज्य इससे कनेक्टेड हैं, सभी से मामले में रेफरेंस लिया जा रहा है. इसी के तहत दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर अलग-अलग बिंदुओं पर बयान दिया है. इसमें पंजाब टर्मिनेशन एक्ट 2004 की बात है, जिसमें पंजाब का कहना है कि पहले जो संधि‍या हुई हैं वह उससे बाहर आ चुका है और बाध्यकारी नहीं है. इस पर अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह एक्ट असंवैधानिक है और ऐसा एक्ट बनाने का अधिकार राज्य को नहीं है.

दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा है कि पंजाब सरकार हरियाणा का पानी नहीं रोक सकती. एक अन्य रेफरेंस में दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड की ओर से दायर हलफनामे में कहा है कि किसी भी दायित्व के साथ पंजाब बंधा हुआ नहीं है और पंजाब ने कहा था कि वह संधि‍यों से बंधा हुआ नहीं है. कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में ज्यादातर हरियाणा सरकार का समर्थन किया, जबकि एक बिंदू पर पंजाब का समर्थन किया है.

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