आपराधिक मानहानि केस: अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, HC से नहीं मिला ट्रायल पर स्टे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के एक और मामले को खत्म करने के लिए फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मानहानि के केस पर स्टे देने से मना कर दिया है.

Advertisement
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

केशवानंद धर दुबे / मोनिका गुप्ता / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 05 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 3:49 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के एक और मामले को खत्म करने के लिए फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मानहानि के केस पर स्टे देने से मना कर दिया है.

मानहानि का ये केस दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रहे पवन खेड़ा की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर किया गया था. हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल की नई अर्जी पर जवाब मांगा है.

Advertisement

केजरीवाल ने इस मामले पर उनको हुए समन और याचिका को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है. आपराधिक मानहानि मामले को खत्म करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. क्योंकि फिलहाल यह मामला निचली अदालत में विचाराधीन है और इसमें ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है कि निचली अदालत द्वारा इस मामले में उन्हें 31 जनवरी 2013 को जारी किए समन और 2012 को दायर याचिका दोनों को ही खारिज किया जाए. आरोप है कि सीएम ने एक टीवी इंटव्यू में शीला दीक्षित के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था.  इसके बाद पवन खेड़ा ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ़ आपराधिक मानहानि की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह किया था.

Advertisement

अब अगली सुनवाई के बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट में ये तय होगा कि क्या किस मामले में केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा मामला आगे भी अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ चलता रहेगा. मानहानि का ये केस बाकी और केस की तरह खत्म हो पाएगा या नहीं, ये इस मामले मे पवन खेड़ा के कोर्ट मे दिए जाने वाले जवाब से तय होगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement