दिल्ली के धौला कुआं बीएमडब्ल्यू हादसा मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानतें पेश करने की शर्त पर राहत दी है. साथ ही गगनप्रीत को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराना होगा. शनिवार शाम करीब 9:20 बजे गगनप्रीत तिहाड़ जेल से रिहा हुईं. बाहर आते ही परिवारवालों ने उनका चेहरा दुपट्टे से ढककर ले गए. यह मामला हादसे के बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अगली सुनवाई में मामले की आगे की कार्यवाही में तय होगी.
दरअसल, दिल्ली के धौला कुआं बीएमडब्ल्यू हादसा मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार, 25 सितंबर को आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने घटना से जुड़े CCTV फुटेज भी देखे. दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि हादसे के समय घायल व्यक्ति को न्यू लाइफ नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां गंभीर बीमारियों और हादसों में तुरंत और उचित इलाज संभव नहीं था. पुलिस ने बताया कि हादसे के पास कई स्पेशियलिटी अस्पताल मौजूद थे, लेकिन घायल को वहां नहीं ले जाया गया.
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वहीं, गगनप्रीत के वकील ने अदालत में कहा कि गगनप्रीत ने घायल अपने पति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और उन्होंने पीसीआर को भी कॉल की थी, जिसका रिकॉर्ड पुलिस को सौंप दिया गया. वकील ने कोर्ट को बताया कि गगनप्रीत ने सुप्रीम कोर्ट की दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया. उन्होंने यह भी कहा कि यदि हर घायल की मदद करने पर आरोप लगाए जाएं, तो कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा.
घटना के विवरण के अनुसार, आरोपी महिला तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू चला रही थी, जब गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नवजोत सिंह की बाइक से टकरा गई. टक्कर के बाद बाइक पहले डिवाइडर और फिर बस से भिड़ गई, जिससे नवजोत और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में पुलिस ने बीएमडब्ल्यू जब्त कर ली.
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