दिल्ली: पटाखा बेचते पकड़ा गया दुकानदार, दो पुलिसकर्मी निलंबित

दिल्ली-एनसीआर में देश की सर्वोच्च अदालत यानि की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए पटाखे बेंचने पर 31 अक्टूबर तक बैन लगा दिया.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

केशवानंद धर दुबे

  • नई दिल्ली,
  • 17 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 1:49 PM IST

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पटाखा बैन करने के नियम के बाद लापरवाही करते हुए दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. ऐसा तब किया गया जब सतर्कता इकाई ने एक दुकानदार को पटाखे बेचते हुए पकड़ा. साथ ही उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दिए गए.

दूसरी तरफ, पटाखा बेच रही कई दुकानों को भी सील किया जा रहा है. गुरुग्राम के सेक्टर-10 में पटाखे की एक दुकान को सील कर दिया गया. साथ ही बिक्री के लिए रखे गए पटाखे के 39 गत्ते भी बरामद कर लिए.

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गुरुग्राम प्रशासन ने पटाखे जलाने पर भी कुछ पाबंदिया लगाई हैं. प्रशासन के आदेश के मुताबिक, शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे के बीच ही यहां पटाखा जलाने की अनुमति होगी. कोई इस नियम का उल्लंघन नहीं करे, इसके लिए पीसीआर वैन की तैनाती की जाएगी.

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में देश की सर्वोच्च अदालत यानि की सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फैसला देते हुए पटाखे बेंचने पर 31 अक्टूबर तक बैन लगा दिया. जिसके बाद व्यापारियों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि उन्होंने जो लाखों रुपए का पटाखों का स्टॉक तैयार कर रखा है, उसका क्या करें.

वायु की गुणवत्ता हो सकती है बेहतर

इस साल दीवाली पर वायु की गुणवत्ता पिछली दीवाली की अपेक्षा बेहतर रह सकती है. पिछले साल दीवाली पर प्रदूषक तत्वों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी. यह बात एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी 'सफर' ने दी.

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दिल्ली में प्रदूषित हवा नहीं कर सकती प्रवेश  

सफर का यह अनुमान मौजूदा मौसम संबंधी स्थितियों के अध्ययन के आधार पर किया गया है. इसमें नीचे से ऊपर की ओर बहती हवा के प्रवाह को भी ध्यान में रखा गया है. इस स्थिति में पराली जलाने से हुई प्रदूषित हवा दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रवेश नहीं कर पाती है.

गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है गुणवत्ता

अनुमान के अनुसार, अगर पिछले साल की तुलना में 50 फीसदी कम भी पटाखे छोड़े जाते हैं, तब भी हवा की गुणवत्ता सूची (एक्यूआई) 'काफी खराब' बनी रहेगी. अगर पिछले साल जैसी मात्रा में पटाखे छोड़े गए तो हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है.

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