दिल्ली सरकार ने मांगी शराब की सरकारी दुकानों की लिस्ट, खोलने की मिल सकती है इजाजत

एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड से शराब और बीयर की सरकारी दुकानों की लिस्ट मांगी है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Courtesy- PTI) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Courtesy- PTI)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 03 मई 2020,
  • अपडेटेड 1:04 AM IST

  • अभी नहीं खुलेंगी शराब और बीयर की प्राइवेट दुकानें
  • केंद्र सरकार की गाइड लाइन्स के तहत मिलेगी इजाजत

दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने एल-6 और एल-8 यानी शराब और बीयर की सरकारी दुकानों की लिस्ट मांगी है. हालांकि अभी प्राइवेट शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. काफी प्राइवेट दुकानें शॉपिंग मॉल्स और मार्केट में हैं और लॉकडाउन में अभी शॉपिंग मॉल्स और मार्केट नहीं खुलेंगे. ऐसे में प्राइवेट शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी.

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शराब की वही सरकारी दुकानें खोलने की इजाजत दी जा सकती है, जो अलग-अलग (स्टैंड-अलोन) होंगी. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुल सकती है. दिल्ली में इस समय करीब 96 कंटेनमेंट जोन हैं और इन जोन में कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती है. केवल शराब की सरकारी दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी जा सकती है. फिलहाल इस बारे में दिल्ली सरकार अंतिम फैसला लेगी.

एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड से शराब और बीयर की सरकारी दुकानों की लिस्ट मांगी है.

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आपको बता दें कि 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 3.0 को लेकर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से लागू करने जा रही है. दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं और केंद्र ने रेड जोन के लिए जो नियम-कायदे बनाए हैं, उनके मुताबिक ही दिल्ली सरकार दुकानों और दफ्तरों को खोलने पर फैसला लेगी.

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