दो वोटर कार्ड मामला: 22 अक्टूबर को गंभीर पर समन जारी कर सकता है कोर्ट

पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ दो वोटर कार्ड रखने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट 22 अक्टूबर को तय करेगा कि गौतम गंभीर को आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए या नहीं.

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बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (फाइल फोटो- Aajtak) बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (फाइल फोटो- Aajtak)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 15 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 12:21 AM IST

पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ दो वोटर कार्ड रखने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट 22 अक्टूबर को तय करेगा कि गौतम गंभीर को आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए या नहीं.

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान AAP नेता आतिशि की ओर से पेश वकील ने कहा था कि दो वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध है. इसलिए पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में कोर्ट कार्रवाई करे.

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जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का आरोप

दरअसल, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार आतिशी ने लोकसभा चुनाव से पहले गौतम गंभीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. आप नेता आतिशि ने अपनी शिकायत में गंभीर पर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर एक से ज्यादा जगह से मतदाता के रूप में नामांकन कराने का आरोप लगाया था. शिकायत में इस मामले की जांच पुलिस को सौंपने का अनुरोध भी कोर्ट से किया गया था.

दो जगह से दो वोटर आईडी कार्ड

बता दें कि आतिशी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्रतिद्वंदी गौतम गंभीर के खि‍लाफ तीस हजारी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. आतिशी ने आरोप लगाया था कि गौतम गंभीर दो वोटर आईडी कार्ड रखते हैं. आतिशी के मुताबिक, क्रिकेटर से राज‍नीति में किस्मत आजमाने उतरे गौतम गंभीर के पास करोलबाग और राजेंद्र नगर के अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड हैं.

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