बटला हाउस एनकाउंटर: फ्लैट के केयरटेकर पर आरोप साबित नहीं कर पाई पुलिस, कोर्ट ने किया आरोप मुक्त

दिल्ली के साकेट कोर्ट ने चर्चित बटला हाउस एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने L-18 प्लैट के केयरटेकर को आरोप मुक्त कर दिया है.

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2008 में हुआ था बटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था बटला हाउस एनकाउंटर

अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 16 मई 2017,
  • अपडेटेड 1:11 PM IST

दिल्ली के साकेट कोर्ट ने चर्चित बटला हाउस एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने L-18 प्लैट के केयरटेकर को आरोप मुक्त कर दिया है.

फर्जी दस्तावेज पर फ्लैट देने का था आरोप
साउथ दिल्ली के बटला हाउस में मौजूद L-18 फ्लैट पर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इसके बाद फ्लैट के केयरटेकर अब्दुल रहमान पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी आतिफ अमीन को किराए पर फ्लैट दिया था.

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आरोप साबित नहीं कर पाई पुलिस
रहमान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने साकेट कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी, लेकिन पुलिस रहमान के खिलाफ लगाए गए आरोप कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाई. जिसके बाद कोर्ट ने रहमान को आरोपों से बरी कर दिया.

क्या है बटला हाउस एनकाउंटर?
19 सितंबर 2008 की सुबह दिल्ली पुलिस की टीम बटला हाउस के एल-18 फ्लैट पहुंची. पुलिस ने दावा किया कि उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आतंकी मारे गए, दो गिरफ्तार किए गए और एक फरार हो गया.

मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए. इसके बाद 21 सितंबर को पुलिस ने इंडियन मुजाहिदुदीन के तीन संदिग्ध आतंकी और एल-18 की देखभाल करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किया.

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