आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को मंगलवार को दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली. 2016 में दिल्ली पुलिस ने उनपर एफआईआर दर्ज की थी, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. अमानतुल्ला खान पर 2016 तक दिल्ली पुलिस ने 12 से ज्यादा FIR दर्ज की थी, जिनमें से तकरीबन 8 मामलों में आप विधायक को राहत मिल चुकी है. अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने इस आधार पर राहत दी है कि पिछले तीन साल में इस मामले में कोई चार्जशीट दायर नहीं हो सकी है.
क्या है मामला?
ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान पर यह मामला जुलाई 2016 में दर्ज किया गया था जिसमें एक महिला कीओर से विधायक पर आरोप लगाया गया था कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई और बेइज्जती करते हुए उसका शीलभंग करने की कोशिश की गई.
महिला की ओर से एफआईआर जामिया नगर के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी. इस एफआईआर में महिला की ओर से कई सनसनीखेज आरोप विधायक अमानतुल्ला खान पर लगाए गए थे. पुलिस को दर्ज कराई गई एफआईआर में महिला ने विधायक पर आरोप लगाया था कि विधायक ने न सिर्फ उसे जिंदा जलाने की धमकी दी बल्कि उसका रेप करने की भी धमकी दी.
10 जुलाई 2016 में हुई इस घटना में जसोला इलाके में रहने वाली ये महिला बिजली कटौती की समस्या को लेकर विधायक अमानतुल्ला खान के घर गई थी. बिजली की समस्या का तो कोई निदान नहीं हुआ लेकिन महिला का आरोप था कि बाटला हाउस स्थित अपने घर में विधायक ने उसको डराया धमकाया.
पूनम शर्मा