पैसेंजर का सामान ना पहुंचाने पर एयर इंडिया को देना होगा 85 हजार जुर्माना, उपभोक्ता फोरम का फैसला

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सामान ना पहुंचाने पर एयर इंडिया को भरना होगा जुर्माना सामान ना पहुंचाने पर एयर इंडिया को भरना होगा जुर्माना

सुनील नामदेव

  • रायपुर,
  • 20 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 11:57 PM IST

एयर इंडिया की फ्लाइट से पेरिस गई मां-बेटी का सामान नहीं पहुंचने पर उपभोक्ता फोरम ने विमान कंपनी पर जुर्माना लगाया है.

क्या था मामला?
रायपुर की रहने वाली रैनी जोशी ने एयर इंडिया के खिलाफ फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी. उनका कहना था कि वो 2 अक्टूबर 2014 को एयर इंडिया के विमान से पेरिस गई थीं. लेकिन पेरिस हवाई अड्डे पर उनका सामान नहीं पहुंचा. पूछताछ करने पर एयर इंडिया के कर्मचारियों ने बताया कि उनका सामान छूट गया है.

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रैनी जोशी के मुताबिक इस वजह से उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा. उन्हें 60 हजार रूपये नए कपड़े, दवाओं और दूसरे सामान पर खर्च करने पड़े.

फोरम का फैसला
उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को 60 हजार रूपये का जुर्माना भरने के साथ ही शिकायतकर्ता को 15 हजार रूपये मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा करने को कहा. शिकायत दर्ज करवाने में खर्च हुए 10 हजार रूपये भी कंपनी रैनी जोशी को चुकाएगी.

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