अजीत जोगी के बेटे अमित को राहत नहीं, हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाल ही में पूर्व विधायक अमित जोगी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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अमित जोगी को हाईकोर्ट से राहत नहीं (फाइल फोटो- फेसबुक) अमित जोगी को हाईकोर्ट से राहत नहीं (फाइल फोटो- फेसबुक)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 4:12 PM IST

  • अमित जोगी की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज
  • हाल ही में धोखाधड़ी के मामले में किए गए थे गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. अमित जोगी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के बाद भी अमित जोगी को राहत नहीं मिली है. दरअसल, हाल ही में पूर्व विधायक अमित जोगी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को पुलिस ने चुनावी हलफनामें में जन्म स्थान को लेकर गलत सूचना देने के लिए गिरफ्तार किया था. अमित जोगी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मारवाही निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार समीरा पैकरा की शिकायत के बाद की गई थी.

उन्होंने आरोप लगाया था कि जोगी ने 2013 के राज्य चुनावों में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अपने जन्म स्थान के बारे में हलफनामें गलत जानकारी दाखिल की.

शिकायत के मुताबिक अमित जोगी ने शपथपत्र में अपना जन्मस्थान गलत बताया था. अमित जोगी खिलाफ गोरेला थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था.

चुनाव हारने के बाद बाद समीना पैकरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अमित जोगी की जाति और जन्मतिथि को चुनौती दी थी. जिसपर हाई कोर्ट ने 4 दिन पहले ही फैसला दिया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है. इसलिए अब इस याचिका को खारिज किया जाता है.

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इसके बाद समीरा पैकरा गोरेला थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराईं. शिकायत में उन्होंने कहा कि अमित जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथपत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम पंचायत सारबहरा गौरेला में होना बताया, जबकि उनका जन्म 1977 में डगलॉस नामक स्थान अमेरिका के टेक्सास में हुआ.

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