सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के सवाल किया है कि इस मामले में इतनी कमजोर FIR क्यों दर्ज की गई. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में न तो यौन शोषण का जिक्र किया गया और ना ही वित्तीय अनियमितताओं का. कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जब FIR ही सही दर्ज नहीं की तो गिरफ्तारी कैसे होगी. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी जाएं.
कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की पहली लाइन में ही है कि 9 में 5 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है. अब इस मामले की कल सुनवाई होगी.
राहुल विश्वकर्मा / अनीषा माथुर