लालू के करीबी भोला यादव के खिलाफ गैरजमानती वारंट, कभी भी गिरफ्तारी संभव

भोला यादव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था और उन्हें आज रांची सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का कहा गया था, लेकिन भोला यादव न तो अदालत में हाजिर हुए और ना कोई जवाब दिया और ना ही ऊपरी अदालत का कोई स्टे आर्डर दाखिल किया.

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भोला यादव (फाइल फोटो) भोला यादव (फाइल फोटो)

धरमबीर सिन्हा

  • रांची,
  • 19 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 8:27 PM IST

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साये की तरह रहने वाले भोला यादव की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है. चारा घोटाले मामले में अनर्गल बयानबाजी के कारण बिहार के बहादुरपुर के आरजेडी एमएलए भोला यादव के खिलाफ रांची की सीबीआई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में यह गैरजमानती वारंट आज जारी किया है.

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कोर्ट की अवमानना का है आरोप

इसी माह 4 अप्रैल को भोला यादव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था और उन्हें आज रांची सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का कहा गया था, लेकिन भोला यादव न तो अदालत में हाजिर हुए और ना कोई जवाब दिया और ना ही ऊपरी अदालत का कोई स्टे आर्डर दाखिल किया.

अनर्गल बयानबाजी से कोर्ट नाराज

सीबीआई ने अदालत को बताया कि नोटिस को तामिल करा दिया गया था. दरअसल दुमका के चारा घोटाला मामले में लालू को 14 साल की सजा पर भोला यादव ने कहा था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है. इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिया था कि भोला यादव ऐसे अनर्गल बयान पर अपना स्पष्टीकरण दें.

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