कोर्ट ने विशाल ददलानी-तहसीन पूनावाला पर लगाया 10 लाख रुपये का फाइन

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिंगर-म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला पर 10-10 लाख रुपये का फाइन लगाया है.

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विशाल ददलानी विशाल ददलानी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 मई 2019,
  • अपडेटेड 4:51 PM IST

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिंगर-म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला पर 10-10 लाख रुपये का फाइन लगाया है. विशाल और पूनावाला ने साल 2018 में दिवंगत जैन मुनि तरुण सागर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा कि फाइन इसलिए लगाया गया है ताकि यह लोगों में मैसेज जाए कि कोई भी किसी भी धर्म के धर्मगुरु का मजाक नहीं उड़ा सकता है.

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डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक ददलानी और पूनावाला को हरियाणा पुलिस ने अगस्त 2016 में तरुण सागर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया था. दोनों पुलिस और FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां से उन्हें हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया गया. साल 2016 में ही विशाल ददलानी ने अपने उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था जिनके चलते विशाल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था.

विशाल ने ट्वीट कर मांगी माफी-

इतना ही नहीं, विशाल ने इसके लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर माफी भी मांगी थी. विशाल ने ट्वीट किया था, 'मुझे लगता है कि मैंने अपने जैन दोस्तों और मेरे दोस्त अरविंद केजरीवाल व सत्येंद्र जैन की भावनाएं आहत की हैं. मैं अपना सारा राजनीतिक काम और उनसे संबंध खत्म कर रहा हूं. मैं एक बार फिर से जैन समुदाय से माफी मांगता हूं, और उन सभी से भी जो आहत हुए हैं. लेकिन मैं फिर एक बार ये निवेदन करता हूं कि राजनीति में धर्म का समर्थन मत करिए... देश के भले के लिए.'

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कौन थे तरुण सागर?

दिवंगत जैन मुनि तरुण सागर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद यह पूरा मामला बिगड़ गया था. तरुण का 1 सितंबर 2018 को निधन हो गया था. वह 51 साल के थे. पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में स्थित राधापुरी जैन मंदिर में रात के 3 बजे तरुण ने आखिरी सांस ली. वह पिछले काफी वक्त से जॉन्डिस (पीलिया) की समस्या से जूझ रहे थे. उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और संथारा की ओर बढ़ रहे थे.

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