फन्ने खान की रिलीज पर रोक से कोर्ट का इंकार, 3 अगस्‍त को ही आएगी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता वाशु भगनानी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्‍होंने फन्‍ने खान की रिलीज पर रोक की मांग की थी. भगनानी ने फिल्‍म के वितरण अध‍िकार पर अपना दावा पेश किया था.

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फन्‍ने खान पोस्‍टर फन्‍ने खान पोस्‍टर

महेन्द्र गुप्ता

  • नई द‍िल्‍ली,
  • 01 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 9:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनिल कपूर और एेश्वर्या राय बच्चन स्‍टारर फिल्म 'फन्ने खान' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश रोहितन फाली नरिमन और न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की बेंच ने निर्माता वाशु भगनानी की अपील को खारिज कर दिया.

भगनानी ने इस फिल्म के तीन अगस्त को रिलीज होने के खिलाफ अपील की थी, जिसमें राजकुमार राव भी अहम भूमिका में हैं. निर्माता भगनानी ने आरोप लगाया कि फिल्म के भारत में फिल्म के वितरण अधिकार उनकी कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स को दिए गए थे.

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पूजा फिल्म्स ने कहा कि वह वितरण के मुख्य अधिकार की मालिक है और इस मामले में सह-निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के साथ उन्होंने दिसम्बर, 2017 में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे.

इसमें पूजा फिल्म्स का दावा है कि फिल्म का एकमात्र वितरण अधिकार उसे दिया गया था और इसके लिए उसने 10 करोड़ रुपये में से 8.50 करोड़ रुपये की राशि भी दी थी. फिल्म की रिलीज के एक सप्ताह पहले बाकी के पैसे देने थे. हालांकि, दूसरों के साथ चर्चा के बाद इन अधिकारों को सह-निर्माता के साथ बांट लिया गया था.

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इस मामले दो अन्य याचिकाएं दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास पहले से ही लंबित हैं. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब 'फन्ने खान' शुक्रवार को ही रिलीज होगी.

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