हर शुक्रवार NCB दफ्तर में हाजिरी, जमा कराना होगा पासपोर्ट, आर्यन को माननी होंगी ये शर्तें

ड्रग्स मामले में जमानत मिलने के बाद आर्यन खान बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. साथ ही अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा. जानिए- आर्यन को कौन-कौन सी शर्तों का करना होगा पालन...

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Aryan Khan Aryan Khan

विद्या

  • मुंबई,
  • 29 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 4:25 PM IST
  • आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी
  • बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे देश से बाहर

Aryan Khan Latest Updates: मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान कई दिनों के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं. बीते दिन हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज कोर्ट ने पांच पन्नों का बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया. आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कोर्ट ने बेल दी थी. उम्मीद जताई जा रही है कि आर्यन को आज ही शाम तक जेल से रिहा किया जा सकता है. बेल ऑर्डर जारी होते ही शाहरुख खान अपने घर 'मन्नत' से रवाना भी हो गए. आर्यन समेत आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है. जारी किए गए बेल ऑर्डर में बताया गया है कि बिना अनुमति के आरोपी देश से बाहर नहीं जा सकते. जानिए, आर्यन को कौन-कौन सी शर्तों का करना होगा पालन...

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आर्यन समेत सभी आरोपियों को माननी होंगी ये शर्तें

-आरोपी उसी तरह के अपराध में फिर से शामिल नहीं होगा.
- सह-आरोपियों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करना होगा
-अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे
-कार्यवाही के बारे में सोशल मीडिया या मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे
-जांच अधिकारी को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते
-उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर शुक्रवार को दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होंगे
-सभी तिथियों पर अदालत में उपस्थित होंगे जब तक कि किसी उचित कारण से रोका न जाए
-बुलाए जाने पर एनसीबी कार्यालय जाएंगे
-मुकदमे में किसी तरह की देरी करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए
-यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो एनसीबी सीधे एनडीपीएस कोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है
-पासपोर्ट को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट को सौंपना होगा.

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जमानत की जानकारी मिलने के बाद कैसा था आर्यन का रिएक्शन?

दरअसल, जब आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली, तब जेल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी आर्यन को भी दी. लंबे समय के बाद आर्यन को जमानत मिलने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जेल स्टाफ को धन्यवाद किया. आर्यन को आर्थर जेल में रखा गया था. जेल प्रशासन के अनुसार, उन्हें शाम 6 बजे बेल के बारे में बताया गया जब कैदियों को रात का खाना परोसा गया और वह खबर सुनकर बहुत खुश हुए.

आर्यन के वकील बोले- मजिस्ट्रेट को बेल देने की थी ताकत

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने जमानत मिलने के बाद आजतक से एक्सक्लूसिव बात की थी. उन्होंने दावा किया था कि मजिस्ट्रेट को ताकत थी बेल देने की, लेकिन उन्होंने नहीं दी. इसके बाद सेशंस कोर्ट में जज साहब ने सुना, लेकिन फिर भी बेल नहीं मिली. बाद में हाई कोर्ट आना पड़ा. हाई कोर्ट में कौन सी दलील सबसे मजबूत तरीके से रख पाए. वह यह है कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं था. कोई लेनदेन नहीं था. षडयंत्र रचने का कोई सबूत नहीं था.   

 

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