पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुश्किल में फंसी बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया है. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि इस केस की सुनवाई मंगलवार को होगी.
प्रियंका शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता(आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) और आईटी एक्ट की धारा 66-ए और 67-ए के तहत कार्रवाई की गई है.
प्रियंका शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा की सदस्य है. उन्होंने 9 मई को शाम 5 बजे फेसबुक पर ममता बनर्जी पर बना एक मीम पोस्ट किया. जैसे ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं को यह बात पता चली कार्यकर्ता आक्रमक हो गए. तृणमूल कांग्रेस के नेता बिवस चंद्र हज़रा ने दासनगर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दाखिल कर दी.
टीएमसी ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि मीम डालकर प्रियंका शर्मा ने ना सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अपमान किया है बल्कि बंगाल की संस्कृति का भी अपमान किया है. ऐसी हरकत साइबर क्राइम की श्रेणी में आती है और इसके लिए प्रियंका को सख्त सजा मिलनी चाहिए.
पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को उनसे घर से गिरफ्तार किया. प्रियंका शर्मा को 2 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है. बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने इस घटना को इमरेजेंसी जैसी स्थिति बताई है.
हिमंता बिस्वा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में आपातकाल जैसी परिस्थितियां बन पड़ी हैं. अभिव्यक्ति की आजादी का दमन किया गया है. प्रियंका शर्मा को 14 दिन की पुलिस हिरासत में इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी पर बना ऐसा मीम शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला अवॉर्ड लुक में ममता बनर्जी की तस्वीर लगाकर शेयर कर दी.
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