सरकारी जमीन पर बने स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे!

निजी स्कूलों की संघ एक्शन कमेटी ने हाइकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाए.

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प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि तीन साल की स्कूलों की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया जाए. उन्‍हें कोर्ट से यह मोहलत इस शर्त के साथ मिली है कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे.

निजी स्कूलों की संघ एक्शन कमेटी की ओर से इस सिलसिले में हाइकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था. करीब 500 स्कूल इस संघ के सदस्य हैं.

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अब हाइकोर्ट ने स्कूलों को सरकार के समक्ष अपने खाते की जानकारी देने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है. इसके बाद सरकार तय करेगी कि स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी दी जाए या नहीं.

आपको बता दें कि इससे पहले 16 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने भी सर्कुलर निकाला था कि सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल सरकार की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.

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