DUSU चुनाव: शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने की अपील

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, 9 सितम्बर को होने वाले इस चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर है.

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रोशनी ठोकने

  • नई दिल्‍ली,
  • 30 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 9:51 AM IST

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, 9 सितम्बर को होने वाले इस चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर है.

जहां एनएसयूआई को अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी है तो वहीं एबीवीपी को चौथी बार डूसू पर काबिज होकर अपनी जीत बरकरार रखना चाहती है. डूसू के इस दंगल में तमाम गाइडलाइन्स के बावजूद धनबल और बाहुबल का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है. लिहाजा डूसू के मुख्य चुनाव आयुक्त प्रो. डी एस रावत ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिख कर शांतिपूर्ण डूसू चुनाव में सहयोग देने की अपील की है.

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यह चिट्ठी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचूरी समेत प्रदेश नेताओं अजय माकन और सतीश उपाध्याय को भी भेजी गई हैं.

राजनीतिक दलों को लिखी इस चिट्ठी में कहा गया है कि पूरे शहर में अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ने की अपील करने वाले पोस्टर चिपकाए गए हैं जो कि सीधे-सीधे एनजीटी के आदेश का उल्लघंन है. डीयू का छात्रसंघ किसी भी तरह के राजनीतिक पार्टी से सीधे संबंधित नहीं होता है. इसके बावजूद कैंडिडेट के प्रचार में राजनीतिक दल उन्हें समर्थन देते हैं. इसलिए सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि सुनिश्चित करें कि किसी भी ऐसे उम्मीदवार को समर्थन ना दें जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करें.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2007 से देश के सभी विश्वविद्यालयों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई. डूसू चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू हैं. लेकिन इसके बावजूद छात्र संगठन नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं.

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क्या हैं लिंगदोह समिति की सिफारिशें:

चुनाव प्रक्रिया, नामांकन एवं चुनाव परिणाम अधिकतम दस दिनों तक पूरे कर लिए जाएं.
प्रत्याशी बनने की योग्यता स्नातक छात्र के लिए 22 वर्ष, स्नातकोत्तर के लिए 25 वर्ष व शोध छात्र के लिए 28 वर्ष होनी चाहिए.
प्रत्याशी के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य.
आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमा, सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई वाला छात्र प्रत्याशी योग्य नहीं.
प्रत्याशी विश्वविद्यालय या कॉलेज का नियमित छात्र हो, पत्राचार कोर्स का छात्र अयोग्य
चुनाव में अधिकतम एक प्रत्याशी पाच हजार रुपया खर्च करें.
व्यय या दूसरे नियमों के उल्लंघन पर चुनाव निरस्त.
मुद्रित पोस्टर, पम्पलेट या प्रचार सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं.
प्रचार के लिए लाउडस्पीकर,वाहन और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित है.

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