दिल्ली सरकार ने कई स्कूलों को नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया है. शिक्षा निदेशालय ने निर्धारित समय सीमा में अपने मानदंड सार्वजनिक करने में नाकाम रहने की वजह से राजधानी के करीब 105 स्कूलों को यह निर्देश जारी किया है. अब ये स्कूल नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
बता दें कि करीब 1600 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई थी. शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने अभिभावकों से विभाग की ओर से अग्रिम आदेश जारी होने तक इन स्कूलों से दाखिले को लेकर संपर्क नहीं करने का सुझाव दिया है. इससे किसी भी डिफॉल्टर स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति में असुविधा से बचा जा सकता है.
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की दौड़ शुरू, पहले जान लीजिए ये नियम
डीओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए, इन 105 स्कूलों में 2019-20 सत्र की नर्सरी की दाखिला प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रहेगी. अधिकारी ने कहा, 'अगर ऐसा पाया गया है कि ये स्कूल रोक लगाए जाने के बावजूद दाखिले कर रहे हैं, तो बिना कोई नोटिस जारी किए नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.'
दिल्ली में 15 दिसंबर से नर्सरी एडमिशन की रेस, नोट कर लें जरूरी बातें
डीओई की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 2019-20 सत्र के लिए नर्सरी के दाखिले शनिवार से शुरू होने थे और आवेदन दायर करने की आखिरी तारीख सात जनवरी है. चयनित बच्चों की पहली सूची चार फरवरी और दूसरी सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी. नर्सरी दाखिले की आवश्यक प्रक्रिया 31 मार्च को पूरी होगी.
मोहित पारीक / aajtak.in