CBSE का आदेश, अब ऐसे चुने जाएंगे निजी स्‍कूलों के प्रिंसिपल्‍स...

CBSE ने एक नया सर्कुलर जारी कर कहा है कि निजी व गैर-सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों के प्रिंसिपल्‍स की चयन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं. आप भी जानिए क्‍या हैं नए नियम...  

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मेधा चावला

  • नई दिल्‍ली,
  • 23 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 2:50 PM IST

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन से एफि‍लेटिड निजी एवं गैर सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों के प्रिंसिपल्‍स की तैनाती अब स्‍कूल अपने स्‍तर पर नहीं कर पाएंगे. बोर्ड अब इन तैनातियों पर नजर रखेगा.

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अब प्रिंसिपल की पोस्‍ट के लिए एप्‍लाई करने वाले व्‍यक्ति को बोर्ड द्वारा आयोजित प्रिंसिपल एलिजिबिलिटी टेस्‍ट यानी TET को पास करना होगा. यह सूचना एक सकुर्लर जारी कर दी गई है.

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CBSE ने एक सर्कुलर जारी कर सभी राज्‍यों के एजुकेशन निदेशकों, स्‍कूल प्रिंसिपल्‍स को सूचित किया है और कहा है कि CBSE से जुड़े देश भर के सभी स्‍कूलों में अब प्रिंसिपल्‍स का चयन इसी आधार पर किया जाएगा.

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CBSE की चयन कमेटी की अनुशंसा भी काफी महत्‍वपूर्ण होगी, जो प्रिंसिपल पद के उम्‍मीदवार व्‍यक्ति की योग्‍यता पर अपनी राय देगी. इस कमेटी में अब चार की जगह पांच सदस्‍य होंगे. एक नया सदस्‍य राज्‍य सरकार की ओर से नियुक्‍त किया जाएगा.

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