यूपी में अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा 30 लाख तक का एजुकेशन लोन, 15 जुलाई तक करें आवेदन

UP Education Loan: लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. लाभार्थी की पारिवारिक आय वार्षिक ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपए व शहरी क्षेत्र के लिये 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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तनसीम हैदर

  • लखनऊ,
  • 03 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 10:16 AM IST
  • आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  • आवेदन की लास्‍ट डेट 15 जुलाई है

UP Education Loan: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक बेटे-बेटियों की स्‍कूली पढ़ाई, प्रोफेशनल एवं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ में एडमिशन पाने और विदेश में पढ़ने जाने के लिए 30 लाख रुपये तक की ऋण की घोषणा की गई है. प्रदेश में अल्पसंख्यक बच्‍चों की पढ़ाई के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है.

प्रोफेशनल एवं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ में एडमिशन लेने वाले अल्पसंख्यक समाज के बेटे-बेटियों को विदेश में पढ़ने जाने के लिए 30 लाख रुपये तक की ऋण की घोषणा की गई है. इसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किये जाएंगे. 

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इसी कड़ी में गौतमबुद्धनगर जनपद के अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को टर्मलोन ऋण योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जाएगा. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर अमृता सिंह ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास लखनऊ द्वारा टर्मलोन योजना के तहत जनपद में अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी बेरोजगार युवक एवं युवतियों को न्यूनतम 1 लाख रुपए व अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थी का 90 प्रतिशत NSDFC द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत UPMFDC/लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जायेगा.

उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. लाभार्थी की पारिवारिक आय वार्षिक ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपए व शहरी क्षेत्र के लिये 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदकों को भी पात्र माना जायेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक किंतु 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो, ऐसे आवेदकों को 8 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा.

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लाभार्थी द्वारा निगम की मार्जिन मनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त न किया गया हो. योजना से लाभान्वित होने के इच्छुक आवेदक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 से पहले आवेदन पूरी तरह भरकर जमा कर सकते हैं. योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

 

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