KVS Admission New Guidelines: केवीएस एडमिशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी, खत्म किया गया सांसद कोटा

KVS Admission New Guidelines: नई गाइडलाइंस के तहत, उन बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा, जिनके माता-पिता दोनों की कोविड में जान चली गई है. ऐसे अनाथ बच्चों का एडमिशन जिलाधिकारी की सिफारिश पर हो सकेगा.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 12:23 PM IST
  • कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा एडमिशन
  • kvsangathan.nic.in पर जारी की गईं गाइडलाइंस

Kendriya Vidyalaya Admission: सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. इन गाइडलाइंस के तहत केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए सांसद कोटा (MP Quota) खत्म कर दिया है. अब केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों की सिफारिश पर एडमिशन नहीं लिया जाएगा. एक हफ्ते पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने एमपी कोटे के तहत अगले आदेश तक एडमिशन पर रोक लगाई थी. इन गाइडलाइंस का मेमोरेंडम केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जारी किया गया है. 

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अब इन बच्चों को मिलेगा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन

केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत अब भारतीय थलसेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के प्रत्येक शिक्षा निदेशक, डिफेंस सेक्टर में बने केंद्रीय विद्यालय में हर साल 6-6 बच्चों के नाम की सिफारिश कर सकेंगे. साथ ही,  विदेश मंत्रालय में काम करने वाले लोगों का केंद्रीय विद्यालय में सालाना एडमिशन कोटा 60 रखा गया है. यह कोटा उन बच्चों पर लागू होगा, जिनके दोनों अभिभावको में से कोई एक अभिभावक भारतीय विदेश मंत्रालय में नौकरी करता हो और उसकी पोस्टिंग विदेश में रही हो. साथ ही वो इसी साल या 1 साल पहले देश वापस लौटा हो.

केंद्रीय पुलिस बल यानी CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF और असम राइफल्स में बी या सी ग्रुप में काम करने वाले कर्मियों के बच्चों के लिए सालाना कोटा 50 रखा गया है.

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वहीं, केंद्रीय विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को साल के किसी भी समय स्कूल में बिना एंट्रेंस के एडमिशन मिल सकेगा. हालांकि, अगर बच्चे को 9वीं में एडमिशन चाहिए तो उसे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा. एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद ही बच्चे को एडमिशन मिलेगा. केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक, जिन केंद्रीय कर्मचारियों की नौकरी के दौरान ही मौत हो गई थी, उनके बच्चों का भी केन्द्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन हो पाएगा. 

नई गाइडलाइंस के तहत, उन बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा, जिनके माता-पिता दोनों की कोविड में जान चली गई. ऐसे अनाथ बच्चों का एडमिशन जिलाधिकारी की सिफारिश पर हो सकेगा. बता दें, ऐसे बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी. जिलाधिकारी एक साल में अधिकतम 10 बच्चों की सिफारिश कर सकेंगे. इसके साथ ही एक क्लास में अधिकतम 2 बच्चों के दाखिले की सिफारिश कर सकेंगे. 

बता दें, कश्मीरी पंडितों के बच्चों को दाखिले के लिए खास छूट दी गई है.  इन बच्चों के लिए एडमिशन की तारीख 30 दिन बढ़ाई जा सकती है और इन्हें ENTRANCE EXAM में SC/ST वर्ग को मिलने वाली छूट प्राप्त होगी.

यहां क्लिक कर पढ़ें केद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए जारी की गई पूरी गाइडलाइंस

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