झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने छठे जेपीएससी के रिजल्ट को 23 फरवरी, 2022 को खारिज कर दिया है. इससे 326 सफल अभ्यर्थियों को झटका लगा है. इस एग्जाम के तहत सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे थे और फैसला आने के बाद इनकी नौकरी चली गई. 6वीं JPSC के परिणाम को लेकर शुरू से आरोप लग रहे थे कि रिजल्ट में क्वालीफाइंग पेपर्स के अंक भी मुख्य परीक्षा के साथ जोड़ दिया गए थे.
छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई की गई. मुख्य न्यायधीश जस्टिस रवि रंजन और एन एन प्रसाद के खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया. JPSC द्वारा ली गई छठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही अपना फैसला सुनाया था.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था. जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की थी. जिसके बाद बुधवार को डबल बेंच ने भी छठीं जेपीएससी रिजल्ट को फिर से अवैध करार दे दिया है.
जेपीएससी की परीक्षाएं अक्सर विवादों के घेरे में रहती हैं. 6th JPSC में क्वालीफाइंग मार्क्स जोड़ने को लेकर हंगामा था तो 7th से लेकर 10th JPSC जो 252 सीट के लिए आयोजित किया गया था उसके प्रीलिम्स के परिणाम को लेकर ही हंगामा शुरू हो गया कि आखिर एक साथ बैठने वाले 33 लोग कैसे क्वालीफाई हो गए थे.
सत्यजीत कुमार