तीन दिन बाद 23 जुलाई को होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने तर्क दिया कि इस तरह की याचिका अंतिम समय में दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे लगभग 80,000 छात्रों में आशंका पैदा होगी.
सर्वोच्च अदालत ने आदेश में कहा कि परीक्षा 23 जुलाई, 2021 को निर्धारित है और हम इस स्तर पर परीक्षा स्थगित करना उचित नहीं समझते हैं. हम याचिकाकर्ता की दलीलों को देखते हुए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि 14 जून, 2021 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम द्वारा अधिसूचना मनमानी और अवैध है.
पहले यह परीक्षा मई में आयोजित होनी थी, फिर इसे 13 जून को आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया गया और फिर से जुलाई तक के लिए टाल दिया गया. पूरे देश में COVID-19 की स्थिति में सुधार के साथ, तारीखों को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2021 23 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाएगा. यह पेन और पेपर मोड में आयोजित किया जाता है. CLAT देश भर के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर कानून कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा आयोजित किया जाता है.
संजय शर्मा