कब-कब खड़ा होना है, कब वंदे मातरम् बजाना है जरूरी? जान लीजिए नए नियम

वंदे मातरम् को लेकर सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, जिनके आधार पर अब राष्ट्रीय गीत को राष्ट्र गान जन गण मन से पहले गाया जाएगा.

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वंदे मातरम् को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. (Photo: X/FCI) वंदे मातरम् को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. (Photo: X/FCI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 1:02 PM IST

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर नए नियम जारी किए हैं. सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय गीत के गाने, बजाने और उसके सम्मान में खड़े होने को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि अब राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान जन-गण मन से पहले गाया जाएगा और अब इसे विशेष सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा. यानी अब प्रमुख कार्यक्रमों में वंदे मातरम् भी गाया जाएगा. 

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नए नियम बताते हैं कि राष्ट्रीय गीत के 6 अंतरे बजाए जाने अनिवार्य होंगे और उन्हें 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि में गाना या बजाना होगा. अभी राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड है. अब जानते हैं कि आखिर नियमों में राष्ट्रीय गीत को कहां-कहां अनिवार्य किया गया है और कब इसके सम्मान में खड़े होने के लिए कहा गया है. तो जानते हैं राष्ट्रीय गीत से जुड़े सभी नियम...

पहले राष्ट्रगीत बजाना होगा

जब किसी कार्यक्रम में राष्ट्र गीत और राष्ट्र गाना दोनों गाए जाने होंगे, वहां पहले राष्ट्र गीत गाया या बजाया जाएगा. राष्ट्र गीत के बाद ही जन गण मन होगा. 

कब राष्ट्रीय गीत बजाना है अनिवार्य?

सरकार की ओर से जारी किए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, सिविल सम्मान समारोह (पद्म अवार्ड्स कार्यक्रम), आधिकारिक सरकारी समारोह और सरकार की ओर से आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर और उनके जाते वक्त वंदे मातरम् गाया या बजाया जाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति देश के नाम राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे तब भी पहले और बाद में राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य होगा.

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वहीं, राज्यपाल /उपराज्यपाल के अपने राज्य संघ शासित क्षेत्र में सरकारी समारोह में आने और जाने के वक्त राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा. इसके अलावा जब भी राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाएगा तो भी राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा. साथ ही जब भी सरकार की ओर विशेष आदेश जारी किया जाएगा, तब भी राष्ट्रीय गीत बजाना होगा. 

उन सभी अवसरों पर भी राष्ट्रगान गाया जाएगा, जो भले ही औपचारिक ना हो, मगर मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण अहम हो. उन अवसरों पर भी ये बजाया जा सकता है, जहां राष्ट्र गीत को अलग से बजाया जा सकता है. इसके साथ ही स्कूलों में भी रोज सुबह राष्ट्र गीत बजाया जाना चाहिए. इसके लिए स्कूलों को इसके लिए व्यवस्था करनी होगी.

राष्ट्रीय गीत बजाए जाने को लेकर क्या होंगे नियम?

- जब भी राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा तो सबसे पहले मृदंग बजाना होगा, ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि राष्ट्रीय गीत शुरू होने वाला है. इसमें मार्चिंग ड्रील में 7 धुन बजेगी और धीरे-धीरे तेज होकर आखिरी में धीरे-धीरे कम हो जाएगी. 

- जब कभी राष्ट्र गीत गाया जा रहा हो या बजाया जा रहा हो, उस वक्त सभी लोगों को खड़ा होना होगा. 

- अगर किसी समाचार में या फिल्म आदि में राष्ट्र गीत बजता है तो दर्शकों को उस वक्त खड़े होने की जरुरत नहीं है. दर्शकों के खड़े होने से फिल्म के प्रदर्शन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए. 

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कौन से 6 छंद गाने होंगे?

सरकार की ओर से जिन 6 छंद को गाने की बात की जा रही है, वो नीचे दिए गए हैं-

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