चुनाव आयोग की ओर से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा फेज़ शुरू कर दिया गया है. वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने की इस मुहिम में BLO अब फील्ड पर उतर गए हैं और एसआईआर प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं. इसी बीच लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी का नाम एसआईआर में कट गया तो क्या होगा, क्या उनका नाम फिर से जुड़ पाएगा या उससे नागरिकता पर कोई सवाल उठ जाएगा. ऐसे में एक्सपर्ट से जानते हैं SIR से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब...
SIR में क्या क्या होगा?
फाइनल लिस्ट में भी नाम नहीं हो तो क्या होगा?
लंबे वक्त से चुनाव आयोग के साथ काम कर चुके पूर्व Dy. C.E.O ने आजतक को बताया कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. आप नाम जुड़वाने के सामान्य प्रोसेस के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं. आप ऑनलाइन माध्यम से या बीएलओ से बात करके नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ आदि के कागज देकर नाम जुड़वाना होगा. नाम जुड़वाने का प्रोसेस वो ही रहेगा, जो सामान्य तौर पर रहता है. एसआईआर सिर्फ वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने जैसा है. नाम ना आने की दशा में आसानी से नाम जुड़वाया जा सकता है.
क्या नागरिकता पर होगा सवाल?
वैसे तो आपको बता दें कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना या ना होने से नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है और वोटर कार्ड को नागरिकता का प्रमाण भी नहीं माना जाता है. इसके साथ ही एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठेगा.
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