SIR में नाम कट गया तो क्या होगा? क्या वे कभी अपना नाम जुड़वा पाएंगे?

SIR Rules of Voting List: देश के कुछ राज्यों में एसआईआर का दूसरा फेज शुरू हो चुका है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अगर एसआईआर में नाम कट गया तो क्या होगा?

Advertisement
देश के कई राज्यों में SIR का दूसरा फेज शुरू हो चुका है. (Photo: ITG) देश के कई राज्यों में SIR का दूसरा फेज शुरू हो चुका है. (Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 12:53 PM IST

चुनाव आयोग की ओर से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा फेज़ शुरू कर दिया गया है. वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने की इस मुहिम में BLO अब फील्ड पर उतर गए हैं और एसआईआर प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं. इसी बीच लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी का नाम एसआईआर में कट गया तो क्या होगा, क्या उनका नाम फिर से जुड़ पाएगा या उससे नागरिकता पर कोई सवाल उठ जाएगा. ऐसे में एक्सपर्ट से जानते हैं SIR से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब...

Advertisement

SIR में क्या क्या होगा?

  • सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आखिर एसआईआर में क्या होगा. आसान शब्दों में समझें तो सबसे पहले आपके क्षेत्र के BLO आपके घर आएंगे. वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, जिस फॉर्म को Enumeration Form कहते हैं. इसके दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा BLO अपने साथ ले जाएगा और एक पर्ची आपके पास रहेगी. इस फॉर्म के साथ बस ये प्रमाणित किया जाएगा कि आपका 2002 वोटिंग लिस्ट से कनेक्शन है. यानी आपका या आपके माता-पिता का साल 2002 की लिस्ट में नाम होना चाहिए. अगर ये लिंक हो जाता है तो आपको कोई भी कागज नहीं देना है. ये बीएलओ आपको उस वक्त ही बता देगा.
  • इसके साथ ही आपको इस वक्त बीएलओ को कोई भी दस्तावेज नहीं देना है. अगर आप उस वक्त घर पर नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. बीएलओ तीन बार आपके घर आकर चेक करेंगे. इसके साथ ही ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर के पूरे सदस्य उस वक्त घर पर हो. घर का कोई भी सदस्य इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है. अगर आप बाहर गए हुए हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी ये फॉर्म भर सकते हैं.
  • ये प्रक्रिया होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से एक ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट जारी की जाएगी. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद आप अपना नाम उसमें देख सकते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से आसानी से देखी जा सकती है. अगर उसमें नाम नहीं है तो कुछ जरूरी कागज देकर अपना नाम एड करवा सकते हैं. इसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.

फाइनल लिस्ट में भी नाम नहीं हो तो क्या होगा?

Advertisement

लंबे वक्त से चुनाव आयोग के साथ काम कर चुके पूर्व Dy. C.E.O ने आजतक को बताया कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. आप नाम जुड़वाने के सामान्य प्रोसेस के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं. आप ऑनलाइन माध्यम से या बीएलओ से बात करके नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ आदि के कागज देकर नाम जुड़वाना होगा. नाम जुड़वाने का प्रोसेस वो ही रहेगा, जो सामान्य तौर पर रहता है. एसआईआर सिर्फ वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने जैसा है. नाम ना आने की दशा में आसानी से नाम जुड़वाया जा सकता है.

क्या नागरिकता पर होगा सवाल?

वैसे तो आपको बता दें कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना या ना होने से नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है और वोटर कार्ड को नागरिकता का प्रमाण भी नहीं माना जाता है. इसके साथ ही एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठेगा.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement