उन्नाव रेप: आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के हथियारों का लाइसेंस होगा रद्द

उन्नाव में रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिले सभी हथियार रद्द किए जाएंगे. गिरफ्तारी के बाद से ही कुलदीप सिंह सेंगर के हथियारों को रद्द करने की बात कही जा रही थी.

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रेप के आरोपी बीेजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की फाइल फोटो- IANS रेप के आरोपी बीेजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की फाइल फोटो- IANS

शिवेंद्र श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 02 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST

उन्नाव रेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और कार्रवाई की है. आरोपी विधायक को मिले सभी हथियार के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे. कुलदीप सिंह सेंगर के पास एक सिंगल बैरल बंदूक, एक रायफल और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस है.

रेप के आरोप में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को 13 अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही हथियार लाइसेंस को रद्द करने की कवायद शुरू हो गई थी.

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प्रशासन में सेंगर का दबदबा कम नहीं हुआ था तभी 15 महीने में उसके हथियार का लाइसेंस रद्द न हो पाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. आरोपी विधायक का लाइसेंस केस दर्ज होने के तत्काल बाद भी रद्द किया जा सकता था लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा.

सेंगर के खिलाफ ट्रायल तक नहीं कराया जा सका. लेकिन पीड़िता के कार के एक्सीडेंट और चिट्ठी वायरल होने के बाद उन्नाव रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और सभी 5 मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर 45 दिन में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है.

कोर्ट के इस आदेश से मामले में आरोपी पूर्व बीजेपी नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबत भी बढ़ गई है. हालांकि,  दरअसल, 15 महीने पहले पुलिस ने सेंगर के हथियार का लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट दी थी. लेकिन आज तक पुलिस की इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्रशासन सेंगर की हनक के आगे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा.

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