उन्नाव गैंगरेपः पीड़िता के पिता को फंसाने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा

सीबीआई ने उन्नाव के माखी थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अशोक सिंह भदौरिया, एसआई कामता प्रसाद सिंह और एफआईआर लिखने वाले दीवान आमिर के खिलाफ केस चलाने की उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी थी.

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उत्तर प्रदेश पुलिस (फाइल फोटो) उत्तर प्रदेश पुलिस (फाइल फोटो)

शिवेंद्र श्रीवास्तव / वरुण शैलेश

  • नई दिल्ली,
  • 02 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 11:31 AM IST

उन्नाव के चर्चित रेप कांड में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के दबाव में आकर रेप पीड़िता के पिता को फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने वाले 3 पुलिस वालों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.

इस मामले में सीबीआई ने जुलाई 2018 में उन्नाव के माखी थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अशोक सिंह भदौरिया, एसआई कामता प्रसाद सिंह और एफआईआर लिखने वाले दीवान आमिर के खिलाफ केस चलाने की उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी थी. इस मामले में सीबीआई तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में कानून के जानकारों से राय लेकर गृह विभाग के जरिए तीनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.

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सीबीआई ने थाना अध्यक्ष अशोक सिंह समेत एसआई को 16 मई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद इस मामले के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर उनके भाई अतुल सिंह सेंगर समेत कई लोगों को फर्जी मुकदमा लिखाने और रेप पीड़िता के पिता को फंसाने का आरोपी बनाया गया था.

बता दें कि उन्नाव में युवती से गैंगरेप और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं. इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा विधायक और अन्य के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया गया है.

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