राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में 14 अगस्त को फैसला आने की उम्मीद है. एडीजे कोर्ट नंबर-1 की जज डॉ. सरिता स्वामी ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले का फैसला सुनाने के लिए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.
अलवर के बहरोड़ में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर 1 अप्रैल, 2017 को पहलू खान को पीट-पीटकर मार डाला गया था. खान अपने बेटों के साथ जयपुर के एक मेले से मवेशियों को खरीद कर हरियाणा के नूह स्थित अपने घर ला रहा था. यहां भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की थी. जिसके बाद पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया था. हालांकि, इलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल 2017 को मौत हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले को बहरोड़ से एडीजे कोर्ट नंबर-1 अलवर में ट्रांसफर कर दिया गया था. जिसके बाद इस मामले में नियमित सुनवाई हुई. कोर्ट में जज डॉ. सरिता स्वामी ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. इसके बाद जज स्वामी ने मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया. भीड़ द्वारा की गई पिटाई के बाद मौत के मामले में कोर्ट 14 अगस्त को अपना फैसला सुना सकता है.
अपर लोक अभियोजक योगेंद्र खटाणा ने बताया कि 2 अप्रैल 2017 को बहरोड़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने धारा 147, 323, 341, 308, 379, 427 और 302 आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में विपिन, रविन्द्र, कालूराम, दयानंद और योगेश कुमार के खिलाफ 31 मई 2017 को चार्जशीट पेश की थी.
इसके बाद पुलिस ने दीपक गोलियां और भीमराठी को भी आरोपी मानते हुए 173( 8) के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को नाबालिग मानते हुए उनके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश किया था, जिसमें जेजे कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट पेश की जिसके बाद लगातार सुनवाई हुई. पहलू खान के बेटों सहित 47 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए. इसके अलावा पत्रावली के आधार पर साक्ष्यों और एविडेंस को लिया गया है.
गौरतलब है इस मामले में नामजद 6 आरोपियों को पुलिस ने दोषी मानने से इनकार कर दिया था. 9 लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान किया था. इसमें दो आरोपी नाबालिग हैं. फिलहाल सभी आरोपी कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं.
शरत कुमार