निर्भया केस: इकलौते गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका खारिज

याचिका में दावा किया गया था कि निर्भया के दोस्त और मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह अविंद्र प्रताप पांडे ने पैसे लेकर न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिए थे. इस बात का खुलासा एक न्यूज चैनल के पूर्व संपादक ने किया था.

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दोषी पवन गुप्ता के पिता ने दायर की थी याचिक (ANI) दोषी पवन गुप्ता के पिता ने दायर की थी याचिक (ANI)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 27 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 5:14 PM IST

  • पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज की
  • पैसे लेकर न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देने का लगा आरोप

निर्भया गैंगरेप केस में चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के पिता की याचिका को पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. मामले में इकलौते गवाह और निर्भया के दोस्त की गवाही को खारिज करने के लिए पवन गुप्ता के पिता ने याचिक दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता की तरफ से पटियाला की मेजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. पवन के पिता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए 6 जनवरी को सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब पटियाला हाउस की ने भी याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में दावा किया गया था कि निर्भया के दोस्त और मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह अविंद्र प्रताप पांडे ने पैसे लेकर न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे. इस बात का खुलासा एक न्यूज चैनल के पूर्व संपादक ने किया था, साथ ही पांडे के स्टिंग ऑपरेशन का भी दावा किया गया था.

दूसरी ओर, मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से उसकी दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अब दोषी ने शीर्ष न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है.

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मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह (32) ने पिछले सप्ताह दी थी, जिसे 17 जनवरी को राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी. चीफ जस्टिस एस.ए बोबडे, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "अगर किसी को फांसी होने वाली है, तो इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता."

दोषियों को एक फरवरी को दी जानी है. अदालत ने मुकेश के वकील को संबंधित अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और फांसी की सजा के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुकेश ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका की अर्जी लगाई थी.(आईएएनएस से इनपुट)

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