नाबालिग से रेप के जुर्म में मिली उम्रकैद

यूपी में भदोही की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी एक व्यक्ति को मुजरिम करार देते हुए उसे उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. दो साल पहले साल 2014 में एक गांव में 13 साल की पीड़ित लड़की को अगवा करके उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था.

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आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा

मुकेश कुमार / BHASHA

  • भदोही,
  • 15 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 4:07 PM IST

यूपी में भदोही की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी एक व्यक्ति को मुजरिम करार देते हुए उसे उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. दो साल पहले साल 2014 में एक गांव में 13 साल की पीड़ित लड़की को अगवा करके उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साल 2014 में जिले के औराई थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 13 साल की एक लड़की शाम को अपनी दुकान से घर जा रही थी. तभी उसी इलाके का मल्लू बिन्द उसे जबरन एक सुनसान स्थान पर ले गया और उससे रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रशेखर प्रसाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

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