केरल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, 8 लोगों ने किया हमला

नौशाद पर धारदार हथियार से हमला किया गया. इसके बाद घायल अवस्था में नौशाद को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का हाथ होने का शक है. हालांकि अभी तक SDPI के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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कांग्रेस यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कांग्रेस यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 2:57 PM IST

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की त्रिशूर में 8 लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. 43 वर्षीय यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अपने तीन साथियों के साथ त्रिशूर के चावक्कड़ में खड़े थे. इस दौरान आठ लोगों ने उनपर हमला कर दिया. नौशाद पर धारदार हथियार से हमला किया गया. इसके बाद घायल अवस्था में नौशाद को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का हाथ होने का शक है. हालांकि अभी तक SDPI के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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केरल में राजनीतिक हिंसा की खबरें आती रहती हैं. इस साल फरवरी में भी केरल के कासरगोड में दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को घेरकर उनकी हत्या कर दी गई थी. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम क्र‍िपेश और सारत लाल थे. घटना रव‍िवार रात की थी.

मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था क‍ि दोनों एक बाइक पर सफर कर रहे थे तभी जीप में भरकर कुछ लोग आए और दोनों पर हमला कर द‍िया था. जीप में आए लोगों ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी. कांग्रेस का आरोप है क‍ि इस हमले के पीछे सीपीआई (एम) है. युनाईटेड डेमोक्रेट‍िक फ्रंट (UDF) ने कासरगोड ज‍िले में आज हड़ताल का आह्वान क‍िया था. सोमवार को 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान यूथ कांग्रेस ने क‍िया था.

मई में माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरएसएस के 5 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया गया था. माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में एक स्थानीय अदालत ने संघ के 5 स्वयंसेवकों को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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हत्या का यह मामला 13 जून 2006 का था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएल बीजू ने हत्या, दंगा और अन्य मामलों में दोषी पाए गए 48 वर्षीय शंकरन मास्टर, 38 वर्षीय विजेश, 48 वर्षीय प्रकाशन और 40 वर्षीय काव्येश पर 50000-50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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