केरलः पुलिस की जांच से नाराज HC ने CBI को सौंपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच

केरल में कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी. केरल हाई कोर्ट ने कृपेश और सरथलाल की हत्या की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है. इस साल फरवरी में कृपेश और सरथलाल की कसरगोड जिले में सीपीआई (एम) के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी.

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दिल्ली स्थित सीबीआई ऑफिस मुख्यालय (सांकेतिक तस्वीर-PTI) दिल्ली स्थित सीबीआई ऑफिस मुख्यालय (सांकेतिक तस्वीर-PTI)

गोपी उन्नीथन

  • कोच्चि,
  • 01 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 10:13 AM IST

  • हाई कोर्ट में पुलिस की जांच प्रक्रिया पर जताई निराशा, अब CBI को जांच का आदेश
  • 17 फरवरी में कार्यक्रम से घर लौट रहे कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई

केरल में कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई करेगी. केरल हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच प्रक्रिया पर निराशा जताते हुए कृपेश और सरत लाल की हत्या की जांच अब सीबीआई से कराने का आदेश दिया है. इस साल फरवरी में कृपेश और सरत लाल की कसरगोड जिले में सीपीआई (एम) के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी.

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जस्टिस बी सुधींद्र कुमार ने मामले में अब तक जांच कर रही केरल पुलिस की अपराध शाखा की ओर से दायर आरोपपत्र को भी खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सरत लाल और कृपेश के माता-पिता की याचिकाओं पर आदेश दिया.

कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है.

क्यों नाराज हुआ हाई कोर्ट?

केरल हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी के बयान को पीड़ित के रिश्तेदारों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया. कोर्ट ने राज्य की क्राइम ब्रांच की इस बात के लिए आलोचना भी की कि वह सही तरीके से मामले की जांच नहीं कर रहा.

कोर्ट ने पाया कि आरोपी के बयान को पीड़ित के रिश्तेदारों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया था.

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मारे गए कार्यकर्ताओं के माता-पिता की याचिकाओं पर आदेश सुनाते हुए केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई जांच का आदेश दिया. माता-पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी.

इस साल 17 फरवरी को दोनों कार्यकर्ताओं पर हमला कर उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे एक समारोह से घर लौट रहे थे.

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