सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को पूर्व पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन की अर्जियों पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है. एक अपील में उन्होंने 2004 के इशरत जहां कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में अपने खिलाफ जारी कार्रवाई खत्म करने का अनुरोध किया था. दोनों रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने अर्जियां मंगलवार को दायर की.
बता दें, स्पेशल कोर्ट के जज जेके पांड्या ने सीबीआई वकील आरसी कोडेकर को जांच एजेंसी में उच्च अधिकारियों से राय लेने की अनुमति दी. जज ने CBI से कहा कि वह अर्जियों पर 3 अप्रैल को अपना जवाब दे. वंजारा के वकील वीडी गज्जर ने सीबीआई वकील के एक जवाब मिलने के अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सीबीआई को इसके बजाय राज्य सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि कानून के तहत कार्रवाई खत्म करने की अर्जी पर जवाब का कोई प्रावधान नहीं है.
पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) और पुलिस अधीक्षक के पद से रिटायर होने वाले अमीन ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से मना करने के बाद ये अर्जियां दायर की थी. राज्य सरकार ने अभियोजन की मंजूरी यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया था कि उसे सीबीआई की ओर से पेश मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला.सीबीआई के वकील ने 19 मार्च को पिछली सुनवायी के दौरान अदालत को बता दिया था. बता दें कि इस बीच इशरत जहां की मां शमीमा कौसर ने भी सीबीआई अदालत में एक अर्जी दायर करके वंजारा और अमीन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी से सरकार द्वारा इनकार करने के आदेश की अर्जी मुहैया कराने का अनुरोध किया.
उल्लेखनीय है कि 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पुलिस की एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मुंबई के पास मुम्ब्रा की 19 वर्षीय इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजदअली अकबर अली राणा और जीशान जौहर मारे गए थे. शहर की अपराध शाखा ने इशरत और तीन अन्य को यह कहते हुए मार गिराया था कि चारों के आतंकवादियों से संबंध थे और उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची थी.
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