दाती महाराज रेप केस में चार्जशीट दाखिल, गिरफ्तारी के लिए नहीं मिले पर्याप्त सबूत

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज रेप केस में बिना गिरफ्तारी साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में क्राइम ब्रांच को दाती को गिरफ्तार करने के पर्याप्त आधार नहीं मिले.

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दाती महाराज दाती महाराज

अनुज मिश्रा / विवेक पाठक

  • नई दिल्ली,
  • 01 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 7:44 PM IST

दाती महाराज रेप केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. दाती और उसके तीन सौतेले भाइयों का नाम चार्जशीट के कॉलम नंबर 11 में आरोपी के तौर पर है. क्राइम ब्रांच को दाती महाराज को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं.

क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने पाली आश्रम में जिन तीन तारीखों पर उसके साथ रेप होने की FIR दर्ज कराई थी, उसमें से एक तारीख को लड़की पाली में मौजूद नही थी. बल्कि अजमेर में अपने कॉलेज में मौजूद थी, जिसके सबूत कॉलेज में पीड़िता की हाजिरी से मिले हैं.

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वहीं दिल्ली आश्रम में जिस तारीख को दाती पर पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया था उस दिन शनि अमावस्या थी और दाती भस्म लगाकर पूजा हवन में शामिल था और सैकड़ों की तादात में पीड़िता सहित आश्रम की अन्य लडकियां और अनुयायी भी मौजूद थे. उस दिन भी कोई ऐसा सबूत पुलिस को नहीं मिला जो ये साबित कर पाए कि पीड़िता के साथ दाती ने कोई जोर जबरजस्ती की.

इस मामले में दाती के सहयोगियों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की थी और उनके मोबाइल फोन बरामद कर फॉरेंसिक जांच करवाई थी जिससे पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है. चार्जशीट का आधार धारा 161 और 164 के तहत पीड़िता के मजिस्ट्रेट और पुलिस को दिए गए बयानों को बनाया गया है.

बता दें कि पीड़िता ने जून महीने दाती महाराज और उसके भाईयों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित लड़की ने दाती पर ये आरोप लगाए थे कि वो 2005 में अपने परिवार के साथ दाती मदनलाल राजस्थानी के संपर्क में आई. उसके बाद वो आश्रम में रहने लगी और पढ़ाई का खर्च भी महाराज उठाने लगा. दो साल पहले 9 जनवरी 2016 को चरण सेवा के नाम पर दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके के शनि धाम आश्रम में शनि अमावस्या के दिन दाती महाराज ने उससे रेप किया.

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