अगस्ता वेस्टलैंड केसः सीबीआई कोर्ट का निर्देश- ED दीपक तलवार की सेहत का ध्यान रखे

दीपक तलवार ने हिरासत में रखे जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की. दीपक तलवार ने ईडी की हिरासत को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट से तुरंत रिहा किए जाने की मांग की है. फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है.

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प्रवर्तन निदेशालय (रॉयटर्स) प्रवर्तन निदेशालय (रॉयटर्स)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 5:12 PM IST

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में गिरफ्तार कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED)को निर्देश दिए हैं. दीपक तलवार ने दिल्ली स्थित तुगलक रोड पुलिस थाने में रहने के बजाय ईडी ऑफिस में रखे जाने की मांग की है. इसके बाद सीबीआई अदालत ने ईडी को यह निर्देश दिया है. दीपक तलवार का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए.

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इससे पहले दीपक तलवार ने हिरासत में रखे जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की. दीपक तलवार ने ईडी की हिरासत को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट से तुरंत रिहा किए जाने की मांग की है. फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है.

तलवार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि भारत सरकार ने उनके मुवक्किल को समन भेजकर 4 फरवरी को पेश होने को कहा था. लेकिन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने इससे पहले ही उन्हें दुबई से गिरफ्तार कर भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया. ये तो पूरी तरह से तलवार को अगवा करने जैसा है. भला इसे प्रत्यर्पण कैसे कहा जा सकता है? इस तरह से तलवार को ईडी की हिरासत में रखा जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है. लिहाजा उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए जाएं. ईडी के अधिवक्ता अमित महाजन ने इस पर जवाब देने के लिए समय मांगा है. कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई 12 फरवरी को करने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने तलवार को दुबई में ही 30 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दुबई में रहने वाले व्यवसायी राजीव सक्सेना को गिरफ्तार कर 31 जनवरी को भारत लाया गया और अदालत में पेश किया गया था. फिलहाल दोनों ईडी की हिरासत में हैं. ईडी ने तलवार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने विदेशी निजी एयरलाइंस का पक्ष लेने के लिए बिचौलिये का काम किया. इसकी वजह से भारत की कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा.

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि इसके एवज में दीपक तलवार की कंपनी को विदेशी एयरलाइंस कंपनियों से 6.05 करोड़ डॉलर की रकम 23 अप्रैल, 2008 से 6 फरवरी, 2009 के बीच मिली. ईडी अब उनसे पूछताछ कर पता लगाना चाहती है कि भारतीय विमान कंपनियों के किन अधिकारियों ने विदेशी एयरलाइंस का पक्ष लिया था जिसकी वजह से भारतीय कंपनी को घाटा हुआ. सीबीआई और ईडी तलवार के खिलाफ कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ली गई 90.72 करोड़ रुपये के गलत इस्तेमाल के मामले की भी जांच कर रही हैं. आरोप है कि ये रकम भारतीय नेताओं को दो गईं.

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