डेनिश महिला गैंगरेप केस: दोषियों के लिए ऐसी सजा मांग सकती है पुलिस

दो साल पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास चाकू की नोंक पर डेनमार्क की 52 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराए गए पांच लोगों के लिए दिल्ली पुलिस अदालत से मृत्यु तक कारावास की सजा मांग सकती है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार द्वितीय गुरुवार को दोषियों की सजा पर दलीलें सुनेंगे. 6 जून को पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था.

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मृत्यु तक कारावास की सजा की मांग मृत्यु तक कारावास की सजा की मांग

मुकेश कुमार / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 08 जून 2016,
  • अपडेटेड 10:18 PM IST

दो साल पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास चाकू की नोंक पर डेनमार्क की 52 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराए गए पांच लोगों के लिए दिल्ली पुलिस अदालत से मृत्यु तक कारावास की सजा मांग सकती है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार द्वितीय गुरुवार को दोषियों की सजा पर दलीलें सुनेंगे. 6 जून को पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था.

नए कानून के मुताबिक, गैंगरेप के अपराध में न्यूनतम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम बचे हुए जीवन तक कारावास की सजा का प्रावधान है. विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अपराध बर्बर और अमानवीय तरीके से किया गया था. वह दोषियों के लिए मृत्यु तक कारावास की सजा की मांग करेंगे जो इस अपराध की अधिकतम सजा है.

उन्होंने कहा कि यह अपराध बर्बर और अमानवीय तरीके से किया गया. महिला द्वारा रहम की गुजारिश करने के बावजूद उसे पांच घंटे तक नहीं छोड़ा गया. गैंगरेप के वक्त उसे पीटा गया और अपराध में हथियार का भी प्रयोग किया गया. वहीं दोषियों के वकील दिनेश शर्मा अपने मुवक्किल के लिए नरमी की मांग करेंगे और उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.

बताते चलें कि अदालत ने महेंद्र उर्फ गंजा, मोहम्मद राजा, अर्जुन और राजू चक्का को आईपीसी की धाराओं 376D, 395, 366, 342, 506 और 34 के तहत दोषी ठहराया था. छठे आरोपी श्याम लाल की इस साल फरवरी में मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य आरोपी नाबालिग हैं. उनके खिलाफ जांच किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है.

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