केरल की अदालत ने 'सुपर चोर' को सुनाई 10 साल कैद की सजा

दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम करने वाले चर्चित 'बंटी चोर' को केरल की एक अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है. केरल पुलिस ने 27 जनवरी, 2013 को उसे पुणे से गिरफ्तार किया था.

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बंटी चोर पर 500 से भी ज्यादा चोरी करने का आरोप है बंटी चोर पर 500 से भी ज्यादा चोरी करने का आरोप है

राहुल सिंह

  • तिरुअनंतपुरम,
  • 22 मई 2017,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम करने वाले चर्चित 'बंटी चोर' को केरल की एक अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है. केरल पुलिस ने 27 जनवरी, 2013 को उसे पुणे से गिरफ्तार किया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवेंद्र सिंह उर्फ 'बंटी चोर' उर्फ 'सुपर चोर' पर देश भर में 500 से भी ज्यादा चोरियां करने का आरोप है. केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में एक एनआरआई कारोबारी के घर में बंटी ने 21 जनवरी, 2013 को चोरी की थी.

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बंटी ने कारोबारी के घर से 28 लाख रुपये की एक एसयूवी कार, लैपटॉप और दो मोबाइल फोन चुराए थे. इस हाईटेक चोरी के 6 दिन बाद केरल पुलिस ने उसे पुणे से गिरफ्तार कर लिया था. इस बड़ी चोरी और उसकी गिरफ्तारी तब केरल की बड़ी खबर थी.

गिरफ्तार होने के बाद अदालत जाने के दौरान में 'बंटी चोर' ने खुद को भगवान कृष्ण का पांचवां अवतार बताया था. उसने दावा किया, 'मैं भगवान कृष्ण का माध्यम हूं. यह मेरा पांचवां अवतार है. मैंने पहला अवतार अमेरिका में लिया. उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, हंगरी में अवतार लिया और अब मैं भारत में हूं.'

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