2012 में ट्रक से कुचलकर हुई थी दारोगा की हत्या, अब आया फैसला, ड्राइवर को उम्रकैद

दारोगा ने कमलेश नाम के सिपाही को बाइक पर पीछे बैठाकर ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया. दारोगा ने ट्रक को रोकना चाहा लेकिन चालक ने बाइक सवार दारोगा और सिपाही को कुचल दिया था.

Advertisement
दारोगा की हत्या के मामले में ट्रक ड्राइवर दोषी करार (फाइल फोटो) दारोगा की हत्या के मामले में ट्रक ड्राइवर दोषी करार (फाइल फोटो)

राम प्रताप सिंह

  • देवरिया,
  • 31 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 6:36 PM IST
  • देवरिया जिले के भाटपाररानी थाना क्षेत्र की घटना
  • सीजेएम की कोर्ट ने लगाया 25 हजार अर्थ दंड

उत्तर प्रदेश के देवरिया में नौ साल पहले 16 मई 2012 को ऑन ड्यूटी दारोगा की मौत के मामले में कोर्ट ने ट्रक चालक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को दारोगा की हत्या का दोषी करार दिया है. देवरिया के अपर जिला जज की अदालत ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को जानबूझकर हत्या का दोषी पाया. कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर ड्राइवर को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Advertisement

कोर्ट ने दोषी ड्राइवर पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा उदय प्रताप सिंह 12 मई 2012 को भाटपाररानी के फुलवरिया चौराहे पर ड्यूटी पर थे. शाम का समय था. एक ट्रक को संदेह होने पर उदय प्रताप सिंह रुकने का इशारा किया और गाड़ी के कागजात मांगे. ट्रक ड्राइवर और दारोगा के बीच कहासुनी हुई जिसके बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा.

दारोगा ने कमलेश नाम के सिपाही को बाइक पर पीछे बैठाकर ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया. दारोगा ने ट्रक को रोकना चाहा लेकिन चालक ने बाइक सवार दारोगा और सिपाही को कुचल दिया था. घायल दारोगा उदय प्रताप सिंह और सिपाही कमलेश को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दारोगा को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल सिपाही को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया.

Advertisement

इस घटना को लेकर सिपाही मूलचंद की तहरीर पर धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच हुई. 19 मई 2012 को ट्रक समेत ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ट्रक ड्राइवर हरिद्वार यादव भाटपाररानी थाना के बहियारी बघेल गांव का रहने वाला है. इस मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्रा और सहायक अपर शासकीय अधिवक्ता वीणा पाल के मुताबिक साक्ष्य में यह पाया गया कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर कुचला और हत्या की है. इस केस में अपर जिला जज संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »