मुंबई: कोरोना से वर्कलोड के कारण पत्नी ने पति पर की थी FIR, समझौते के बाद HC ने दिया रद्द करने का आदेश

कोरोना काल में काम के वर्कलोड से परेशान पत्नी ने पति के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया था. लेकिन अब जब दोनों में समझौता हुआ तो हाईकोर्ट ने मामला बंद करने का आदेश दे दिया.

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बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई केस की सुनवाई (फाइल) बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई केस की सुनवाई (फाइल)

विद्या

  • मुंबई,
  • 25 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 4:40 PM IST
  • कोरोना काल में वर्कलोड के असर का मामला
  • नाराज पत्नी ने पति पर की थी FIR, हुआ समझौता

कोरोना संकट काल में लोगों ने अपने घर से ही काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण काफी परेशानियां भी हो रही हैं. मुंबई में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और कहा था कि अधिक काम के कारण उनकी शादी पर फर्क पड़ रहा है. लेकिन अब दोनों में समझौता हो गया है जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमें खुशी है कि कपल ने आपस में ही समझौता कर लिया है और मामले को रद्द करना चाहते हैं. खुद जजों ने एफआईआर करने वाली महिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की.

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इस दौरान जज महिला के पति से भी बात करना चाहते थे, लेकिन महिला ने जानकारी दी कि उनके पति एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं. महिला के मुताबिक, मार्च-अप्रैल में उनके पति हर रोज 18 घंटे काम कर रहे थे जिसके बाद दिक्कतें शुरू हुईं तभी उन्होंने केस दर्ज करवाया था. 

महिला के मुताबिक, उन दोनों की शादी को बीस साल हो गए हैं और दो बच्चे हैं. अदालत ने महिला से पूछा कि क्या वो अपनी मर्जी से ही मामला वापस ले रही हैं, जिसपर महिला ने हामी भरी. 

अंत में अदालत जब महिला के जवाबों से संतुष्ट दिखी तो एफआईआर रद्द करने और केस बंद करने का आदेश दे दिया. कोर्ट ने इस दौरान कोरोना संकट में डॉक्टरों के काम की सराहना की. 

 

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