पड़ोसी ने किया नाबालिग लड़की से रेप, पीड़िता की मां ने छिपाया अपराध, ऐसे हुआ वारदात का खुलासा

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 15 साल की लड़की का बलात्कार करके गर्भवती करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पीड़िता की मां को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसे अपराध के बारे में पता था. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • टीकमगढ़,
  • 23 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 7:14 PM IST

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 15 साल की लड़की का बलात्कार करके गर्भवती करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पीड़िता की मां को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसे अपराध के बारे में पता था. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच जारी है.

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बडागांव थाना प्रभारी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि ये घटना सोमवार को तब प्रकाश में आई, जब बलात्कार पीड़िता की हालत बिगड़ गई. आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा दी थी. आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है. उसने चार से पांच महीने तक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया. इस दौरान वो गर्भवती हो गई, तो उसने गर्भपात के लिए उसे दवा दे दी. इससे उसकी हालत बिगड़ गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित लड़की की मां को अपराध के बारे में पता था, लेकिन उसने इसे छिपाया. मुख्य आरोपी के साथ पीड़िता की मां को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है. दोनों के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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बताते चलें कि पिछले महीने भी टीकमगढ़ में एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार की वारदात सामने आई थी. इस मामले में भाजपा नेता को हिरासत में लिया गया था. आरोपी नेता ने दो लोगों को अपने होटल में जगह दी, जिन्होंने पिछले साल नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया था. पीड़ित लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींची थी.

वे उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे. उसके साथ बार-बार बलात्कार कर रहे थे. दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण), 366 (अवैध संभोग के लिए बहकाना) और 384 (जबरन वसूली) के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. भाजपा की जिला इकाई प्रमुख सरोज राजपूत ने आरोपी नेता संजू यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था.

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