इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका लगा है. शिलांग की ट्रायल कोर्ट ने बुधवार को सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले के अभियोजक ने इंडिया टुडे को बताया कि सोनम ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वह महिला हैं और मृतक राजा रघुवंशी के साथ उनका करीबी पारिवारिक संबंध था.
सोनम रघुवंशी ने अदालत में यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोप गलत हैं और राजा रघुवंशी की मौत में उनकी कोई भूमिका नहीं है. हालांकि अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत देने से इनकार कर दिया.
सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका
बताया गया है कि इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या मई 2025 में मेघालय में हुई थी. राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई 2025 को मेघालय में लापता हो गए थे. इसके अगले दिन 24 मई को उनका स्कूटर लावारिस हालत में मिला था.
लंबी तलाश के बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक खाई में बरामद किया गया था. उस समय सोनम रघुवंशी लापता थीं. बाद में मेघालय पुलिस ने इस मामले को हत्या करार दिया और घटना में इस्तेमाल किया गया एक धारदार चाकू जिसे दाओ बताया गया है, बरामद किया.
कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज की
जांच के दौरान सोनम रघुवंशी सामने आईं और इस मामले में तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसमें सोनम रघुवंशी की भूमिका सामने आई है. फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और सोनम रघुवंशी न्यायिक हिरासत में हैं.
अनीषा माथुर