यूपीः नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा

बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पिता पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई गई. (प्रतीकात्मक तस्वीर) आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई गई. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राम बरन चौधरी

  • बहराइच,
  • 24 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST
  • काफी वक्त से दुष्कर्म कर रहा था पिता
  • आरोपी की पत्नी ने करवाई थी FIR

यूपी के बहराइच जिले में अपनी ही नाबालिग बेटी से धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने महज 3 महीने में ही सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी की पत्नी ने FIR दर्ज करवाई थी. पीड़िता का भाई भी गवाह था. आरोपी को पॉक्सो कोर्ट के जज नितिन पांडेय ने सजा सुनाई है. 

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मामला जिले के सुजौली थाना का है, जहां नान्हू खां (40 वर्ष) अपनी नाबालिग बेटी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था. इतना ही नहीं आरोपी ने नाबालिग उम्र में ही बेटी का निकाह भी कर दिया था. बावजूद इसके वो उसे ससुराल भी नहीं भेज रहा था. इसकी जानकारी जब पीड़ित की मां को हुई तो उसने बीती 25 अगस्त को सुजौली थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर पॉक्सो एक्ट समेत दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई. इसके बाद पुलिस ने कम समय में ही चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जज नितिन पांडेय ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई. इसके साथ ही 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

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ये लगातार तीसरा मामला है जब रेप के मामले में जज नितिन पांडेय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले जज नितिन पांडेय ने दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी. 

 

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