दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रेप के आरोप में जेल में बंद युवक को पीड़िता के बयान के बाद जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा, बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम के आरोप में जेल में बंद युवक के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी की उम्र 19 साल है. ऐसे में दोष सिद्ध होने से पहले उसे जेल में रखना ठीक नहीं है.
इससे पहले कोर्ट में पीड़िता ने बयान दिया कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है और आरोपी की जमानत का विरोध नहीं करती. पीड़िता सौतेले पिता के साथ अदालत पहुंची थी. उधर, दिल्ली महिला आयोग की वकील ने युवक की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि, कोर्ट ने युवक को जमानत दे दी.
अदालत ने आरोपी को बगैर इजाजत के दिल्ली न छोड़ने की शर्त और 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. यानी आरोपी बिना कोर्ट की इजाजत लिए दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता. उधर, पीड़िता की छोटी बहन ने भी कोर्ट से कहा कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं. पीड़िता से शादी के बाद आरोपी अपना धर्म भी बदल लेगा.
संजय शर्मा