नोएडा में कोर्ट के आदेश पर वेव ग्रुप के चार निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. ये मामला वेव बिजनेस टॉवर-1 से जुड़ा हुआ है. ग्रुप ने इस पूरे मामले को शिकायतकर्ता के पारिवारिक विवाद का नतीजा बताया है.
मामला साल 2012 का है. नोएडा सेक्टर 25 में रहने वाले शिकायतकर्ता पीयूष शर्मा ने वेव ग्रुप में 50 लाख रुपये देकर ऑफिस स्पेस बुक कराया था. लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कब्जा नहीं दिया गया. पीयूष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया.
आरोपियों में वेव समूह के निदेशक मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा, चरण जीत सिंह, हरमनदीप खंदारी, नारायण झा के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इस पूरे मामले पर वेव ग्रुप का कहना है कि यह ज्वाइंट प्रॉपर्टी के लिए एक पारिवारिक विवाद है और वेव मेगा सिटी सेंटर उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन परिवार के दो सदस्य रिफंड नहीं चाहते जबकि एक सदस्य चाहता है.
वेव ग्रुप के मुताबिक उसने पुलिस और आवेदक को पहले ही सूचित कर दिया है कि हम पूरी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं और कानूनी रूप से मामले का निपटारा करेंगे.
अरविंद ओझा