रेप के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव पर CBI ने कसा शिकंजा, चार्जशीट दायर

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. देश के कई शहरों में अध्यात्म की शिक्षा देने के नाम पर महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार और शारीरिक शोषण करने के आरोपों से ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित घिरा है.

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आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित. आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 जून 2019,
  • अपडेटेड 7:01 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ गुरुवार को चार्जशीट दायर की है. दीक्षित के खिलाफ देश के कई शहरों में अध्यात्म की शिक्षा देने के नाम पर महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार और शारीरिक शोषण करने का आरोप है. सीबीआई ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रमुख वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (F) (I),(K)(N) और 506 के तहत मामला दर्ज किया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 3 जनवरी 2018 को दीक्षित के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जांच में सीबीआई ने पाया कि दीक्षित आश्रम का प्रमुख था और जिस पीड़िता ने शिकायत की थी, वह रेप के वक्त नाबालिग थी. दीक्षित ने उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली के विजय विहार इलाके में जून 1999 में उसके साथ बलात्कार किया.   

अप्रैल में सीबीआई ने दीक्षित पर 5 लाख रुपये का इनाम का ऐलान किया था. सीबीआई ने कहा कि जो भी वीरेंद्र देव दीक्षित पर जानकारी देगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. पिछले साल 26 मार्च को वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ एक सूचना के आधार पर नेपाल में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

इसके बाद 21 फरवरी को उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था.20 दिसंबर को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. दिल्ली पुलिस ने भी 19 जनवरी 2017, 12 नवंबर 2017 और 19 दिसंबर 2017 को वीरेंद्र देव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 3 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज की. आरोप है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की आड़ में वीरेंद्र देव दीक्षित अय्याशी के आश्रम चलाता था. उसने कई लड़कियों को जबरन बंधक बनाकर रखा था और वह उनका यौन शोषण करता था.

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