कोरोना: होली और अन्य त्योहारों को लेकर दिल्ली से बिहार तक प्रशासन सतर्क, जान लें नियम

दिल्ली की ज्वाइंट सीपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो होली के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले, रेड लाइट जंप करने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वाले, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले एवं दोपहिया पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी.

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होली से पहले जान लें सरकारी निर्देश (फाइल फोटो) होली से पहले जान लें सरकारी निर्देश (फाइल फोटो)

रोहित कुमार सिंह / नीरज वशिष्ठ

  • पटना/गुरुग्राम,
  • 28 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 12:05 AM IST
  • होली, नवरात्र, शब-ए-बारात को लेकर निर्देश
  • सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के जमा होने की मनाही

रविवार से त्योहारों की शुरुआत हो रही है. होलिका, होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि. ऐसे में दिल्ली ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक मीनू चौधरी ने लोगों से होली पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है. इसके साथ ही पुलिस ने किसी भी त्योहार के दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जमा नहीं होने के निर्देश जारी किए हैं.

ज्वाइंट सीपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो होली के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें. शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले, रेड लाइट जंप करने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वाले, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले एवं दोपहिया पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी.

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गुरुग्राम: होली पर कोरोना महामारी का ग्रहण

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर लोगों के होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिलाधिकारी डॉ. यश गर्ग ने वीडियो जारी कर जनता के नाम संदेश जारी किया है. उन्होंने तमाम फार्म हाउस ,मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल या अन्य पब्लिक पैलेस पर होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिलाधिकारी के आदेशों की पालना के लिए चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी. पार्टी ऑर्गनाइज करने वालों और संचालकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत होली मनाने की अपील की गई है. डीसी गुरुग्राम ने लोगों से जिला प्रशासन का सहयोग करने को कहा है. जिससे महामारी से निपटने में मदद मिल सके. 

बिहार सरकार ने भी जारी किए निर्देश

बिहार सरकार की तरफ से बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए, होली और शब-ए-बारात त्योहार को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है. जैसे कि होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि और आयोजन की अनुमति नहीं होगी.

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इसके अलावा होली  की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर कम से कम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे और इस अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना आवश्यक होगा. वहीं शब-ए-बारात के अवसर पर भी लोगों से एक स्थान पर कम से कम  इकट्ठा होने को कहा गया है. उनके लिए भी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.

 

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