Covid cases in Delhi: दिल्ली में कोरोना केस 2-3 दिनों में घटे तो हटा देंगे पाबंदियां,स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान

Covid cases in Delhi: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी का कोविड अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि कब दिल्ली में लगी पाबंदियों को हटा दिया जाएगा.

Advertisement
 दिल्ली में लागू पाबंदियों से परेशान लोग (फाइल फोटो - पीटीआई) दिल्ली में लागू पाबंदियों से परेशान लोग (फाइल फोटो - पीटीआई)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 3:25 PM IST
  • दिल्ली का संक्रमण दर अभी 25 फीसदी पर स्थिर है - सत्येंद्र जैन
  • दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह बंद, WFH है लागू

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप (Covid cases in Delhi) के बीच लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है लेकिन पाबंदियां सख्त हैं. इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर कोरोना के केस दो-तीन दिनों में गिरे तो लगी पाबंदियों को दिल्ली सरकार हटा सकती है या उनमें ढील दे सकती है.

सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में आज कोरोना के करीब 25 हजार मामले सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब कोविड केस स्थिर हो गए हैं, अगर दो-तीन दिनों में कोविड केस कम हुए तो पाबंदियां हटेंगी.

Advertisement

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कई दिनों से लगातार 20,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं लेकिन दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 25% के आसपास आकर रूक गया है, ये अच्छा संकेत है. मौतें कोमोरबिडिटी (कोविड के साथ अन्य कोई बीमारी) की वजह से हो रही हैं.

जैन ने आगे बताया कि कल (मंगलवार) हमारे 12,400 बेड खाली थे और 2200 बेड भरे थे. पिछले 3-4 दिन से अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या बढ़ नहीं रही है, ऐसा लगता है कि जल्दी ही गिरावट आएगी.

दिल्ली में लागू हैं क्या पाबंदियां

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ही सभी प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया था. मतलब सभी प्राइवेट दफ्तरों को कहा गया था कि सभी कर्मचारियों से अब WFH (वर्क फ्रॉम होम) कराया जाए. अबतक 50 फीसदी स्टाफ के साथ दफ्तर खुल रहे थे. इतना ही नहीं रेस्टारेंट और बार को भी सख्त निर्देश थे कि अब वे सिर्फ होम डिलिवरी ही कर सकेंगे. पहले 50 फीसदी लोग वहां बैठकर खा सकते थे. सिर्फ Exempted Category/ Essential Services से जुड़े लोगों और दफ्तरों को इस नियम से छूट दी गई है.

Advertisement


 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement